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हाईकोर्ट के आदेश ने पलटी बाजी : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

हाईकोर्ट के आदेश ने पलटी बाजी
* आदेशों की हुई अनदेखी * सत्ता बदलते ही बदला मानक
राज्य सरकार के इस निर्णय को हाईकोर्ट ने 20 नवंबर 2013 को पलट दिया। उसने माया सरकार के निर्णय को बहाल करते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली के 15वें संशोधन को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ अखिलेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उसने 25 मार्च 2014 को हाईकोर्ट के फैसले पर ही मुहर लगा दी।
इसके बाद अगस्त 2014 में टीईटी मेरिट के आधार पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई।
आदेशों की हुई अनदेखी
भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने टीईटी 2011 के रिजल्ट को ऑनलाइन कराने के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया था कि नियुक्ति पत्र देने से पहले प्रमाण पत्रों का मिलान अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इसके बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने इसकी अनदेखी की। इसके चलते कई जिलों में कुछ अभ्यर्थी फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाने में सफल रहे।
सत्ता बदलते ही बदला मानक
वर्ष 2012 में सत्ता बदलने के साथ ही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का मानक बदल दिया गया। अखिलेश सरकार ने माया सरकार के निर्णय को बदलते हुए पूर्व में लागू व्यवस्था के आधार पर शैक्षिक मेरिट पर ही प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती कराने का निर्णय किया। इसके आधार पर इन्हीं पदों के लिए नए सिरे से आवेदन मांगे गए।

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