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उत्तर प्रदेश के शिक्षकों सहित 21 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तोहफा, बढ़ा हुआ डीए अगस्त से

यूपी के अधिकारियों, कर्मचारियों व शिक्षकों को जनवरी से बढ़े 2 फीसदी महंगाई भत्ते का भुगतान अगस्त के वेतन से किया जाएगा।
कर्मचारियों को एक जनवरी से 31 जुलाई तक अदा की जाने वाली रकम उनके भविष्य
निधि खाते (जीपीएफ)  में जमा होगी। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का नकद भुगतान अगस्त के वेतन में जोड़कर एक सितंबर को किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद वित्त सचिव अजय अग्रवाल ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को आदेश जारी कर दिया। कर्मचारियों का डीए अब 4 फीसदी हो गया है। प्रदेश के 21 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को पिछले कई महीने से इस आदेश का इंतजार था।

केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2017 से कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता व पेंशनरों के लिए महंगाई राहत दो से बढ़ाकर चार प्रतिशत करने का फैसला किया था।

प्रदेश के वित्त विभाग ने राज्य कर्मियों को डीए व पेंशनरों को महंगाई राहत का नकद भुगतान अगस्त के वेतन के साथ  सितंबर में करने का प्रस्ताव किया था। नौ लाख से ज्यादा पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान का आदेश शुक्रवार को हो सकता है।

सातवें वेतन का लाभ न लेने वालों को 136 प्रतिशत डीए
राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों केऐसे कर्मचारी जिन्होंने वेतन समिति-2016 (सातवें वेतन) की पहली रिपोर्ट की संस्तुतियों पर किए गए निर्णय के क्रम में एक जनवरी 2016 से नई वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया है, उन्हें मूल वेतन का 136 प्रतिशत डीए मिलेगा।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद वित्त सचिव अजय अग्रवाल ने दो फीसदी बढ़े महंगाई भत्ते को अगस्त के वेतन से देने का आदेश जारी कर दिया।

राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों केऐसे कर्मचारी जिन्होंने वेतन समिति-2008 (छठा वेतन) की पहली रिपोर्ट की संस्तुतियों पर किए गए निर्णय के क्रम में एक जनवरी 2006 से नई वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया है, अथवा जिनके वेतनमान 1 जनवरी 2006 से संशोधित नहीं हुए हैं, उन्हें एक जुलाई 2016 से वेतन और महंगाई वेतन केयोग का 256 प्रतिशत तथा एक जनवरी 2017 से वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 264 प्रतिशत मिलेगा।
यह भी अहम


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- ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जिनका जीपीएफ खाता नहीं खुला है उनके पीपीएफ खाते में रकम जमा होगी या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाएगा।

- राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़े कर्मियों को मिलने वाले डीए के एरियर की दस प्रतिशत राशि के बराबर रकम कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। सरकार इसके बराबर रकम पेंशन खाते में जमा करेगी।

- जिन अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवाएं बृहस्पतिवार से पहले समाप्त हो गई हैं, या जो रिटायरमेंट की आयु प्राप्त कर एक जनवरी से पहले इस शासनादेश के जारी होने तक रिटायर हो चुके हैं, उन्हें डीए के बकाए की पूरी रकम नकद मिलेगी।

ये पाएंगे लाभ
-राज्य कर्मचारी
-सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी
-शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी
-कार्य प्रभारित कर्मचारी

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