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दो बड़े अखबारों में हो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन: इलाहाबाद हाईकोर्ट

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को निर्देश दिया है कि सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों को सकरुलर जारी कर अध्यापक व स्टाफ भर्ती विज्ञापन व्यापक प्रसार वाले दो अखबारों में देना सुनिश्चित कराएं।
इसमें एक अखबार प्रदेश और दूसरा जिले स्तर पर व्यापक प्रसार वाला होना चाहिए।

यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने प्रदीप कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता डा. एच एन त्रिपाठी का कहना था कि कुंवर दयाशंकर ई एम इंटर कालेज बरेली में दो स्थायी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के पद विज्ञापित किए गए। प्रधानाचार्य ने जिला विद्यालय निरीक्षक से दो फरवरी 2009 को अनुमति लेकर पद विज्ञापित किया। विज्ञापन का प्रकाशन कम प्रसार वाले दो स्थानीय अखबारों में कराया गया। 26 लोगों ने आवेदन किया जबकि 40 नाम रोजगार कार्यालय बरेली से प्राप्त हुए। इसके लिए चयन कमेटी गठित की गई। कमेटी ने 60 आवेदनों पर विचार करते हुए राम बहादुर और रामलाल का चयन किया। कमेटी ने संस्तुति जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजी जिसे उन्होंने क्षेत्रीय कमेटी को अग्रसारित कर दिया।
क्षेत्रीय कमेटी के अनुमोदन को कोर्ट में चुनौती दी गई। कहा गया कि व्यापक प्रसार वाले अखबारों में विज्ञापन का प्रकाशन न होने के कारण पूरी चयन प्रक्रिया अवैधानिक है। इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को सकरुलर जारी करने का आदेश दिया, तथा क्षेत्रीय कमेटी के द्वारा नियुक्ति के अनुमोदन आदेश को रद करते हुए पुनर्विचार का निर्देश दिया।

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