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16448 शिक्षक भर्ती: 16 से काउन्सलिंग, 26 को मिलेगा नियुक्ति पत्र, 8 को प्रकाशित होगी विज्ञप्ति

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में 16448 शिक्षकों की भर्ती इसी माह पूरी होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने भर्ती कार्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया है।
बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि पहली काउंसिलिंग 16 एवं 17 को व दूसरी काउंसिलिंग 24 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर कराई जाएगी। आठ अगस्त को बीएसए सीटों के सापेक्ष विज्ञप्ति जारी करेंगे।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती होनी है। इसके लिए 30 जून से ऑनलाइन आवेदन लिए गए। 15 जुलाई तक आवेदन प्रक्रिया पूरी हुई और 20 जुलाई तक आवेदन में त्रुटि सुधारी गई। परिषद सचिव ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि एनआइसी से मिले डाटा की मेरिट सूची बनाकर जिलों को भेजी जाएगी। बीएसए आठ अगस्त को काउंसिलिंग की सूचना की विज्ञप्ति प्रकाशित कराएंगे। काउंसिलिंग दो चरणों में होगी। 16 व 17 अगस्त को पहले चरण की काउंसिलिंग में संबंधित जिले में आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जिनका चयन जिले के बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी अथवा उर्दू बीटीसी प्रशिक्षण हुआ हो या फिर डीएड विशेष शिक्षा बीएलएड प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की ओर से जिले में प्रथम वरीयता के आधार पर आवेदन किया गया हो। 1पहली काउंसिलिंग के बाद श्रेणीवार अवशेष सीटों का विवरण परिषद कार्यालय को 21 अगस्त तक मुहैया कराया जाएगा। 24 अगस्त को द्वितीय काउंसिलिंग होगी इसमें ऐसे अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे जिनका चयन प्रथम काउंसिलिंग में न हुआ हो। साथ ही अन्य जिले को वरीयता देने वाले अभ्यर्थी भी काउंसिलिंग करा सकेंगे। परिषद सचिव ने बताया कि दोनों चरणों की काउंसिलिंग के बाद अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को 26 अगस्त को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे।
काउंसिलिंग में यह लाना होगा
अभ्यर्थियों को शैक्षिक अभिलेख, निवास व जाति प्रमाणपत्र व अन्य अभिलेख जिनका उपयोग ऑनलाइन आवेदन में किया गया है। बीएसए को यह भी निर्देश है कि उन अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में प्रतिभाग न करने दिया जाए जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता शासनादेश निर्गत होने के बाद पूरी हो रही हो।
न्यायालय भी दिखा चुका रास्ता
बीटीसी 2013 बैच के अभ्यर्थियों ने इस भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और उसके शासनादेश पर सवाल उठाए थे। न्यायालय ने शासनादेश को सही ठहराते हुए बीटीसी 2013 बैच को भर्ती से बाहर कर दिया है। इससे 2012 एवं अन्य बैच के अभ्यर्थी गदगद हैं।

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