Important Posts

Advertisement

Govt Jobs : Opening

बीटीसी अंडरएज अभ्यर्थियों के मामले में सुनवाई 24 को, 18 वर्ष से कम आयु वाले अभ्यर्थियों का मामला

इलाहाबाद : बीटीसी सत्र 2015-16 में 18 वर्ष से कम आयु वाले अभ्यर्थियों के दाखिले पर हाई कोर्ट में 24
अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस मामले पर हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपीलें दाखिल की जा रही हैं।
अपीलों पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है।
बीटीसी पाठयक्रम में ऐसे तमाम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जिनकी आयु आवेदन के समय 18 वर्ष से कम थी। इनके आवेदन फार्म निरस्त कर दिए गए। अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।
कहा गया कि वह आवेदन के समय 18 वर्ष से कम थे, मगर दाखिले के समय आयु 18 वर्ष की हो गई है इसलिए दाखिला पाने के लिए अर्ह हैं। एकल न्यायपीठ ने अंतरिम आदेश के तहत ऐसे सभी अभ्यर्थियों को दाखिला देने का निर्देश दिया मगर साथ ही कहा कि दाखिल याचिका पर होने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। वाद में एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दी थी, जिससे 18 साल से कम के 197 अभ्यर्थियों के दाखिले निरस्त कर दिए गए। प्रदेश सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने दाखिले के लिए 21 सितंबर की कट ऑफ डेट दी थी, यह तिथि बीत चुकी है और सीटें भी सीमित हैं इसलिए दाखिला देना अब मुमकिन नहीं है।

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news