इलाहाबाद : कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की पैरामिलिट्री फोर्स भर्ती
2011 में अनियमितता को लेकर दाखिल सैकड़ों याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
निस्तारित कर दी हैं।
कोर्ट ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने अपनी श्रेणी
में कटऑफ से अधिक अंक अर्जित किए हैं वे चार हफ्ते के भीतर एसएससी को अपना
प्रत्यावेदन दें। एसएससी मेडिकल जांच में फिट पाए जाने पर तीन माह के भीतर
नियुक्ति पर विचार करे।1यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अजीत
सिंह व 54 अन्य सहित 500 से अधिक याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है।
कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने राज्य कोड, बार्डर कोड, नक्सल कोड, टाई
कोड आदि में छेड़छाड़ कर गलत तरीके से नियुक्ति प्राप्त कर ली है, उन्हें
मामलों में सुनवाई का मौका देते हुए साक्ष्यों पर विचार कर एसएससी को
नियमानुसार कार्यवाही का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 28 नवंबर
2011 को जारी कटऑफ मार्क से अधिक अंक पाने वाले मेडिकल जांच में सफल
अभ्यर्थी यदि एसएससी में संपर्क करते हैं तो एसएससी जांच कर चार हफ्ते में
ऐसे लोगों के दावे पर विचार कर निर्णय ले। कोर्ट ने ऐसे लोगों को राहत देने
से इन्कार कर दिया है जिन्होंने कटऑफ मार्क से कम अंक प्राप्त किए हैं।
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