इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में विशेष श्रेणी
(दिव्यांग, सेनानी आश्रित, एक्स सविर्समैन) के आरक्षण पर राज्य सरकार से दो
सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि इस दौरान की गई नियुक्तियां
याचिका के निर्णय पर निर्भर करेंगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने आशीष सिंह व अन्य की याचिका पर
अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। याचिका में कहा गया है कि 11
फरवरी 2011 की एनसीटीई की गाइडलाइन में कहा गया है कि अर्हता वाली परीक्षा
में सरकार विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे सकती है। इसी
आधार पर टीईटी में विशेष श्रेणी को पांच फीसदी आरक्षण का लाभ दिया गया।
68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों यह लाभ
नहीं दिया जा रहा है जबकि यह भी अर्हता परीक्षा है।
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