जवाबी हलफनामे में सरकार ने कहा कि ओबीसी महिला कोटे में अलीगढ़ में तैनाती
के अंतिम अंक 71.17 है। वहीं, याची ने इसे गलत बताते हुए कहा कि सामान्य
और ओबीसी के 68.21 व 67.42 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को अलीगढ़ आवंटित
किया गया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने याची के इस कथन का जवाब नहीं दिया
है। इसलिए निदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश रद करते हुए याची की अलीगढ़ में
नियुक्ति का निर्देश दिया है।
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UPSESSB: सहायक अध्यापक भर्ती में अधिक अंक वाले की वरीयता जिले में नियुक्ति का निर्देश
याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व एके यादव ने बहस की। इनका कहना था कि याची
को 70.08 क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त हुए हैं। नियुक्ति के लिए उसने
अलीगढ़ जिला मांगा था। इसके बावजूद उसे कासगंज भेजा गया है, जब कोर्ट ने निदेशक के 19 जनवरी 2022 के आदेश को रद करके याची को वरीयता जिला
अलीगढ़ आवंटित कर तीन हफ्ते में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया
है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अंजू सिंह की याचिका को स्वीकार करते
हुए दिया है।याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व एके यादव ने बहस की। इनका कहना था कि
याची को 70.08 क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त हुए हैं। नियुक्ति के लिए उसने
अलीगढ़ जिला मांगा था। इसके बावजूद उसे कासगंज भेजा गया है, जबकि उससे कम
क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त कई अभ्यर्थियों को अलीगढ़ में तैनाती दी गई
है।