इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पिछले 15 वर्षों की असिस्टेंट टीचर नियुक्तियों की होगी गहन जांच

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक अहम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पिछले 15 वर्षों में की गई असिस्टेंट टीचर नियुक्तियों की राज्यव्यापी जांच का आदेश दिया है।

कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि किसी शिक्षक ने फर्जी शैक्षिक या अन्य दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त की है, तो उसकी नियुक्ति रद्द की जाए और नियमानुसार कार्रवाई हो।


🔹 क्यों आया यह आदेश?

हाईकोर्ट के संज्ञान में ऐसा मामला आया, जिसमें एक शिक्षक की नियुक्ति नकली प्रमाण-पत्रों के आधार पर हुई थी। यह नियुक्ति कई वर्षों तक बनी रही, जिससे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए। इसी को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने इसे व्यक्तिगत मामला न मानकर प्रणालीगत समस्या बताया।


🔹 जांच के दायरे में क्या-क्या आएगा?

हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार:

✔️ सभी असिस्टेंट टीचरों की नियुक्ति प्रक्रिया की पुनः जांच
✔️ शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र और आरक्षण दस्तावेजों का सत्यापन
✔️ फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर सेवा समाप्ति
✔️ अनुचित रूप से लिए गए वेतन की रिकवरी
✔️ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर विभागीय व दंडात्मक कार्रवाई


🔹 कोर्ट की सख्त टिप्पणी

अदालत ने कहा कि शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और ईमानदारी सर्वोपरि है। यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करके शिक्षक बनता है, तो वह न केवल सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करता है बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करता है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि समय-समय पर जारी निर्देशों के बावजूद यदि सत्यापन में लापरवाही हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी।


🔹 ईमानदार शिक्षकों के लिए राहत

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह जांच ईमानदार और वैध रूप से चयनित शिक्षकों के खिलाफ नहीं, बल्कि फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए है। सही दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त शिक्षक निश्चिंत रह सकते हैं।


🔹 शिक्षा विभाग पर क्या असर पड़ेगा?

इस आदेश के बाद:

🔸 भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी
🔸 भविष्य में फर्जी नियुक्तियों पर रोक लगेगी
🔸 शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ेगी
🔸 बच्चों को योग्य शिक्षक मिल सकेंगे