जब तक CL शेष है, नहीं कटेगा वेतन? महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश में क्या कहा गया, जानें पूरी जानकारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए CL (Casual Leave/आकस्मिक अवकाश) और वेतन कटौती से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आदेश सामने आया है। निरीक्षण के दौरान शिक्षक के विद्यालय में अनुपस्थित पाए जाने की स्थिति में सीधे वेतन कटौती करने के बजाय, उपलब्ध आकस्मिक अवकाश (CL) में अनुपस्थिति को समायोजित किए जाने संबंधी निर्देश की जानकारी सामने आई है।

इस विषय को लेकर शिक्षकों के बीच अक्सर यह सवाल रहता है कि यदि शिक्षक निरीक्षण के दौरान विद्यालय में अनुपस्थित मिलता है और उसके खाते में CL शेष है, तो क्या सीधे वेतन काटा जाएगा?

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशों के बाद ऐसी अनुपस्थिति को परिस्थितियों के अनुसार CL में समायोजित करने की व्यवस्था बताई गई थी।

महत्वपूर्ण: इसे सामान्य रूप से "मनमाने ढंग से अनुपस्थित रहने पर वेतन नहीं कटेगा" के रूप में नहीं समझना चाहिए। अनुपस्थिति का समायोजन संबंधित नियम, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति और आदेश की शर्तों के अनुसार ही होगा।


निरीक्षण में अनुपस्थित मिलने पर क्या होगा?

परिषदीय विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान यदि कोई शिक्षक अनुपस्थित पाया जाता है, तो पहले ऐसी अनुपस्थिति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ऐसी स्थिति में वेतन कटौती के स्थान पर उस दिन की अनुपस्थिति को आकस्मिक अवकाश (CL) में समायोजित करने का निर्देश दिया गया था।

इसका सीधा अर्थ यह नहीं है कि शिक्षक को बिना अनुमति अनुपस्थित रहने की खुली छूट मिल गई है। CL का समायोजन भी विभागीय प्रक्रिया और उपलब्ध CL के आधार पर होगा।

उदाहरण से समझें

मान लीजिए किसी शिक्षक के खाते में 3 दिन की CL शेष है और निरीक्षण के दौरान वह एक दिन अनुपस्थित पाया जाता है।

ऐसी स्थिति में, आदेश की लागू शर्तों के अनुसार उस एक दिन की अनुपस्थिति को CL में समायोजित किया जा सकता है, जिसके कारण उस दिन के वेतन की कटौती नहीं होगी।

लेकिन यदि CL उपलब्ध नहीं है या मामले में अन्य विभागीय नियम लागू होते हैं, तो स्थिति अलग हो सकती है।


क्या CL बची होने पर हर अनुपस्थिति में वेतन नहीं कटेगा?

नहीं।

यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। उपलब्ध आदेश/रिपोर्ट को यह अर्थ देकर नहीं देखा जाना चाहिए कि कर्मचारी जब चाहे अनुपस्थित रहे और केवल CL शेष होने के कारण वेतन कटौती से स्वतः बच जाए।

CL का उद्देश्य स्वीकृत आकस्मिक अवकाश की सुविधा देना है। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थिति पाए जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही उसका समायोजन किया जा सकता है।

इसलिए "CL शेष है तो किसी भी अनुपस्थिति पर वेतन नहीं कटेगा" कहना सही नहीं होगा।