Advertisement

SC ने बिहार में पंचायत के जरिए चुने गए शिक्षकों को नियमित अध्‍यपकों के बराबर वेतन देने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, कोर्ट ने एक समान वेतन देने के मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का आदेश दिया


sponsored links: