*टी ई टी-®- इनवैलिड सुप्रीम कोर्ट*
✍ टी ई टी 2011 में हुए अध्यपको की नियुक्ति में टेट की योग्यता के संबंध में इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिका की सुनवाई में माननीय कोर्ट ने *टेट-अपियरिंग को बाहर का रास्ता दिखा दिया था।*
उसी प्रकरण में उ प्र के तमाम संग़ठन अपनी नौकरी बचाने हेतु *आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में याचिका दाखिल किए थे।* मामले की सुनवाई में माननीय कोर्ट ने *NCTE* से *काउंटर* माँगा था जिसके परिपेक्ष्य में NCTE द्वारा कोई काउंटर नहीं लगाया गया ।। आज *सर्वोच्च न्यायालय ने हाइकोर्ट के आदेश पे स्टे देते हुए मामले को 25-सितम्बर-2018 को अंतिम निस्तारण के लिए तारीख दी है।* आदेश शाम तक सम्बन्धित वेबसाइट पे देख सकते है।
*विशेष:- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बी टी सी अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे प्रशिक्षुओं को वैध न् मानते हुए आदेश पारित किया था उसपे आज के तिथि से अगली सुनवाई तक स्टे रहेगा।*
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