बचत योजना - अक्‍सर पूछे जाने वाले प्रश्‍न ...

क्‍या मैं बचत योजना में संयुक्‍त खाता खोल सकता हूं?
उत्‍तर: हां, अपने पति या पत्‍नी के साथ संयुक्‍त खाता खोल सकते हैं।

संयुक्‍त खाते के दूसरे आवेदक के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है?
उत्‍तर: संयुक्‍त खाते के मामले में पहले आवेदक की आयु ही इस योजना के तहत निवेश की पात्रता निर्धारित करने का कारक है।

संयुक्‍त खाते की राशि में संयुक्‍त खाता धारक का कितना हिस्‍सा होता है?
उत्‍तर: इस योजना के तहत केवल पहला आवेदक ही राशि जमा करने के लिए पात्र है इसलिए संयुक्‍त खाता धारक अथवा पति या पत्‍नी के हिस्‍से का प्रश्‍न नहीं उठता।

यदि जमाकर्ता खाता परिपक्‍व होने पर उसे बंद नहीं करता और अगले तीन वर्षों के लिए उसकी अवधि नहीं बढ़ाता तो ब्‍याज का हिसाब कैसे लगाया जाएगा?

उत्‍तर: परिपक्‍वता की अवधि के बाद खाते को परिपक्‍व माना जाएगा। डाकघर बचत खातों के तहत जमाराशि पर लागू परिपक्‍वता के बाद की वर्तमान ब्‍याज दर परिपक्‍वता के बाद की अवधि के लिए लागू होगा। परिपक्‍वता के बाद भुगतान किए गए अतिरिक्‍त ब्‍याज राशि (एससीएसएस के तहत जमाराशियों पर लागू दर से उच्‍चतर दर पर) घटा दी जाएगी।

क्‍या इस योजना को आय कर से कोई छूट प्राप्‍त है?
उत्‍तर: इस योजना के तहत आयकर में कोई छूट नहीं है। इस पर वर्तमान आयकर के प्रावधान ही लागू होंगे।

क्‍या 'क' अपने पति या पत्‍नी 'ख' के साथ 15 लाख रुपए की स्‍वीकृत अधिकतम जमा राशि के साथ संयुक्‍त खाता खोल सकता है और इसी प्रकार 'ख' अलग से अथवा 'क' के साथ संयुक्‍त रूप से कोई दूसरा खाता खोल सकता है?

उत्‍तर: हां, दोनों पति या पत्‍नी अलग-अलग अथवा एक-दूसरे के साथ मिलकर संयुक्‍त खाते खोल सकते हैं। अधिकतम जमा राशि 15 लाख रुपए तक होनी चाहिए।

क्‍या मुझे आवधिक रूप से जमा किए जाने वाले ब्‍याज के लिए एक नया बचत खाता खोलने की जरुरत है?
उत्‍तर: ऐसी कोई शर्त विनिर्दिष्‍ट नहीं है। आपका देय ब्‍याज आपके वर्तमान बचत खाते में जमा कर दिया जाएगा।

क्‍या कई बार आहरण करने की अनुमति है?
उत्‍तर: नहीं, हालांकि 15 लाख रुपए की कुल उच्‍चतम सीमा के अंतर्गत कई खाते खोलने पर कोई रोक नहीं है।

क्‍या नामांकन करने और/अथवा नामांकन में परिवर्तन करने या उसे रद्द करने के लिए कोई शुल्‍क लिया जाता है?

उत्‍तर: ऐसा कोई शुल्‍क नहीं लिया जाता।