राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद :
पंद्रह हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में आयु सीमा निर्धारण को लेकर चल
रहे विवाद का निपटारा शासन करेगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने यह प्रकरण शासन को
संदर्भित कर दिया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि इस भर्ती के लिए आयुसीमा
की गणना 1 जुलाई 2015 से की जाए। प्रदेश में दिसंबर 2014 में पंद्रह हजार
पदों के लिए विज्ञापन निकाले गए थे।
इसके बाद से ही आयुसीमा का विवाद उभरा था, क्योंकि भर्ती के लिए एक जुलाई, 2014 से गणना का प्रावधान किया गया था। अभ्यर्थियों का कहना था कि बेसिक शिक्षा नियमावली (6) के अनुसार किसी पद पर भर्ती के लिए जिस साल विज्ञापन निकाला जाता है, अभ्यर्थी की आयु इस साल के अनुवर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई को 21 साल और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसी आधार पर अभ्यर्थियों ने परिषद के सचिव संजय सिन्हा को ज्ञापन देकर गणना एक जुलाई 2015 से करने की मांग की थी। परिषद द्वारा इस बारे में कोई फैसला न होने पर अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे। इस बीच परिषद ने प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया। परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि इस संबंध में फैसला लेने का अधिकार शासन को है, इसलिए वहां संदर्भित किया गया।
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इसके बाद से ही आयुसीमा का विवाद उभरा था, क्योंकि भर्ती के लिए एक जुलाई, 2014 से गणना का प्रावधान किया गया था। अभ्यर्थियों का कहना था कि बेसिक शिक्षा नियमावली (6) के अनुसार किसी पद पर भर्ती के लिए जिस साल विज्ञापन निकाला जाता है, अभ्यर्थी की आयु इस साल के अनुवर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई को 21 साल और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसी आधार पर अभ्यर्थियों ने परिषद के सचिव संजय सिन्हा को ज्ञापन देकर गणना एक जुलाई 2015 से करने की मांग की थी। परिषद द्वारा इस बारे में कोई फैसला न होने पर अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे। इस बीच परिषद ने प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया। परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि इस संबंध में फैसला लेने का अधिकार शासन को है, इसलिए वहां संदर्भित किया गया।
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