एक लाख कर्मचारियों राहत को मिलेगा एसीपी लाभ
लखनऊ विशेष संवाददाता कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्र ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार 16 साल पर मिलने वाली दूसरी एसीपी की बाधा पहले ही दूर कर चुकी है। उधर, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद (तिवारी गुट) के अध्यक्ष एसपी तिवारी व महामंत्री आरके निगम का कहना है कि नए निर्णय से हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में पदोन्नत पद के ग्रेड पे के रूप में तीन एसीपी मिलनी चाहिए।
प्रदेश सरकार द्वारा 26 साल की सेवा पर तीसरी एसीपी देने के फैसले से एक लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी लाभ पाएंगे।
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लखनऊ विशेष संवाददाता कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्र ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार 16 साल पर मिलने वाली दूसरी एसीपी की बाधा पहले ही दूर कर चुकी है। उधर, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद (तिवारी गुट) के अध्यक्ष एसपी तिवारी व महामंत्री आरके निगम का कहना है कि नए निर्णय से हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में पदोन्नत पद के ग्रेड पे के रूप में तीन एसीपी मिलनी चाहिए।
प्रदेश सरकार द्वारा 26 साल की सेवा पर तीसरी एसीपी देने के फैसले से एक लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी लाभ पाएंगे।
उनको यह लाभ तीसरी एसीपी (अश्योर्ड करियर प्रमोशन) के रूप में मिलेगा।
सरकार द्वारा तीसरी एसीपी का लाभ 26 साल पर दिया जाना तय है लेकिन तकनीकी
बाधा के कारण बड़ी संख्या में सीधी भर्ती वाले राज्य कर्मचारियों को यह लाभ
नहीं मिल पाता था। अब राज्य सरकार ने यह बाधा दूर कर दी है। इससे राज्य
कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इससे सबसे
ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि जब वे प्रोन्नत होकर बाबू बन जाते थे तो बाबू
के रूप में 26 साल की सेवा से पहले ही रिटायर हो जाते थे।
उन्हें यह सुविधा शासनादेश की गलती के कारण नहीं मिल पाती थी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या प्रदेश में ढाई लाख है। तीसरी एसीपी मिलने में आने वाली बाधाएं दूर होने से अब यह तय हो गया है कि कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 26 साल की सेवा पर एसीपी का लाभ मिल जाएगा।
पहले के शासनादेश में सबसे बड़ी कमी यह थी कि कर्मचारी की पुरानी सेवा नहीं जोड़ी जाती थी। वह जिस पद पर प्रोन्नत होता था, उसी पद से सेवा के साल गिने जाते थे, जिससे कर्मचारी की कुल सेवा 26 साल होने पर भी उसे तीसरी एसीपी का लाभ नहीं मिल पाता था। —
उन्हें यह सुविधा शासनादेश की गलती के कारण नहीं मिल पाती थी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या प्रदेश में ढाई लाख है। तीसरी एसीपी मिलने में आने वाली बाधाएं दूर होने से अब यह तय हो गया है कि कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 26 साल की सेवा पर एसीपी का लाभ मिल जाएगा।
पहले के शासनादेश में सबसे बड़ी कमी यह थी कि कर्मचारी की पुरानी सेवा नहीं जोड़ी जाती थी। वह जिस पद पर प्रोन्नत होता था, उसी पद से सेवा के साल गिने जाते थे, जिससे कर्मचारी की कुल सेवा 26 साल होने पर भी उसे तीसरी एसीपी का लाभ नहीं मिल पाता था। —
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