गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए डीएम और एसडीएम अलीगढ़ को अदालत के आदेश की अवमानना का नोटिस

शिक्षकों से बीएलओ की ड्यूटी लेने का मामला
डीएम व एसडीएम को अवमानना का नोटिस
अलीगढ़: उच्च न्यायालय ने पूर्व एवं प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की 10 वर्षीय जनगणना, दैनिक आपदा में राहत कार्य, स्थानीय निकाय, विधानसभा व लोकसभा निर्वाचन कार्य के लिए अतिरिक्त ड्यूटी न लगाने के मामले में डीएम डॉ.बलकार सिंह व एसडीएम खैर प्रवीण कुमार लक्ष्यकार को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया है।

न्यायालय ने उन्हें तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए अवमानना याचिका की सुनवाई की तिथि आठ जुलाई नियत की है। 1उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा ने शिक्षिकों की बीएलओ ड्यूटी लगाने पर अवमानना याचिका दाखिल की थी।
श्री शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने 25 मार्च को आदेशित कर अतिरिक्त ड्यूटी पर रोक लगा दी थी, मगर डीएम व एसडीएम ने 25 मई 2015 को त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचन नियमावली के वृहद पुनर्निरीक्षण के लिए बीएलओ ड्यूटी लगाई।
अनुपस्थिति शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कारवाई अमल में लाने के निर्देश भी जारी किए। इसके लिए समाचार पत्रों में अंतिम नोटिस भी प्रकाशित किया गया।
इससे पहले तीन सितंबर 2012 को तत्कालीन प्रमुख सचिव जावेद उस्मानी ने भी शासनादेश जारी कर समस्त जिलाधिकारियों को पूर्व व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाने के निर्देश दिए। अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अंजनी कुमार ने अपने पूर्व पारित

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