शिक्षामित्रों से वसूला जाएगा अब तक प्राप्त वेतन
लखनऊ, प्रदेश के शिक्षामित्रों की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं,एक तरफ जहाँ शिक्षामित्रों के सामने जीवनयापन का प्रश्न खड़ा हो गया है वहीं दूसरी तरफ उनके लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है। शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराने के बाद उच्च न्यायालय में कुछ शिक्षामित्रों द्वारा पुनर्विचार
याचिका दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता ने आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए शिक्षामित्रों द्वारा अब तक सहायक अध्यापक के रूप में प्राप्त समस्त वेतन भत्तों को वसूलने का राज्य सरकार को आदेश दे दिया है। आदेश में प्रदेश सरकार को कड़ा निर्देश देते हुए कहा गया है कि दस सप्ताह के अंदर समस्त धनराशि की वसूली करते हुए कोषागार में जमा कराया जाय।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
लखनऊ, प्रदेश के शिक्षामित्रों की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं,एक तरफ जहाँ शिक्षामित्रों के सामने जीवनयापन का प्रश्न खड़ा हो गया है वहीं दूसरी तरफ उनके लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है। शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराने के बाद उच्च न्यायालय में कुछ शिक्षामित्रों द्वारा पुनर्विचार
याचिका दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता ने आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए शिक्षामित्रों द्वारा अब तक सहायक अध्यापक के रूप में प्राप्त समस्त वेतन भत्तों को वसूलने का राज्य सरकार को आदेश दे दिया है। आदेश में प्रदेश सरकार को कड़ा निर्देश देते हुए कहा गया है कि दस सप्ताह के अंदर समस्त धनराशि की वसूली करते हुए कोषागार में जमा कराया जाय।
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