उत्तराखण्ड की बड़ी खबर , शिक्षामित्रो का समायोजन वैध हाईकोर्ट : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

शिक्षा मित्रो के समायोजन के मामले मे अंतिम सुनवायी के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बैंच ने उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शिक्षा मित्रो को अध्यापक बनाने के फैसले को सही ठहराया !
विदित हो कि 4 मार्च 2015 को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 3900 बी टी सी पास शिक्षा मित्रो को बगैर टीईटी के सहायक अध्यापक बनाने का शासनादेश जारी किया गया था जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट की एकल खण्डपीठ ने रोक लगा दी थी ! जिसके बाद सरकार व शिक्षा मित्रो ने इसे डबल बैंच मे चुनौती थी ! 15 दिसम्बर 2014 को कोर्ट ने अंतरिम अादेश दिया और कहा की 15 जनवरी 2015 तक प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रो को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करे लेकिन ये नियुक्तिया हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होंगी ! कोर्ट के अंतरिम अादेश के बाद सरकार ने शिक्षा मित्रो को अध्यापक पद पर समायोजित कर दिया था! शुक्रवार को डबल बैंच ने अंतिम फैसले मे सुनवायी के दौरान यह पाया कि शिक्षा मित्र पहले से कार्यरत थे जो पैराटीचर की श्रेणी मे आते हैं और ncte द्वारा भी शिक्षा मित्रो को टीईटी से छूट प्रदान की गयी थी ! कोर्ट ने माना की शिक्षा मित्रो ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय प्राथमिक शिक्षा को सुद्रुढ बनाने मे दिया ! कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 3900 शिक्षा मित्रो मे खुशी की लहर है ! कोर्ट के इस फैसले पर शिक्षा मित्रो ने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं यह प्रदेश के 3900 शिक्षा मित्रो की नही बलकि सच्चाई व कई वर्षो की हमारी मेहनत की जीत है .
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