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कोर्ट के फैसले के दायरे में शर्तों में ढील देने की मांग करेगी सरकार : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

लखनऊ : शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराये जाने के हाईकोर्ट के आदेश से पैदा हुई समस्या के निदान के लिए राज्य सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से कोर्ट के फैसले के दायरे में शर्तों में ढील देने की मांग करेगी।

शिक्षामित्रों के मुद्दे को लेकर गुरुवार को मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। बैठक में मुख्य सचिव ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से यह जानकारी हासिल की कि हाई कोर्ट ने किन आधार पर शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराया है। बैठक में हाई कोर्ट के आदेश के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस पर भी मंथन हुआ कि हाई कोर्ट के आदेश के दायरे में रहते हुए कहां-कहां से राहत पायी जा सकती है।

बैठक में इस पर रजामंदी बनी कि एनसीटीई से बातचीत कर उससे शर्तों में रियायत देने की पेशकश की जाए। वहीं मुख्य सचिव ने हाई कोर्ट के आदेश के कानूनी पहलुओं पर महाधिवक्ता से विचार विमर्श करने का बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया।


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