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सरकार से मानदेय पाने वाले नहीं लड़ सकेंगे चुनाव : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

कौशांबी : प्रदेश या केंद्र सरकार की किसी भी योजना में काम करने वाले मानदेय भोगी कर्मचारी प्रधान या पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चुनाव आयोग ने उनकी उम्मीदवारी पर ऐतराज जताया है।

चुनाव का नामांकन करने से पहले उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इसके लिए आयोग का पत्र सभी जिलाधिकारियों को आ चुका है।
आयोग ने साफ किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आंगनबाड़ी सहायिका, शिक्षामित्र, किसान मित्र, रोजगार सेवक, आशा कार्यकत्री आदि पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आयोग का मानना है कि ये मानदेय भोगी कर्मचारी कहीं न कहीं शासन के अंग हैं। अगर मानदेय भोगी किसी ने अपनी पहचान छिपाते हुए नामांकन दाखिल किया तो दूसरा प्रत्याशी आपत्ति दाखिल कर सकता है। जांच में अगर बात सच निकली तो नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।प्रधान पद के नामांकन के लिए आयोग ने जमानत धनराशि दो हजार रुपये निर्धारित किया है। यह जमानत धनराशि सामान्य कोटे के लिए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और पिछड़ा वर्ग के लिए जमानत धनराशि एक हजार रुपया रखा गया है। इसी तरह पंचायत सदस्य को 500 रुपये जमानत धनराशि के रूप में देना होगा। आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 250 रुपये होगी।
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