एलटी ग्रेड परीक्षा के पुनमरूल्यांकन का आदेश : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : हाई कोर्ट ने इंटर कालेजों में सामाजिक विज्ञान के एलटी ग्रेड अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनमरूल्यांकन का आदेश दिया है। संशोधित परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाएंगी।

रंजीत कुमार सिंह की विशेष अपील पर दाखिल पुनर्विचार अर्जी का निस्तारण करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की खंडपीठ ने दिया है। याची के वकील सीमांत सिंह के अनुसार सामाजिक विज्ञान अध्यापकों की भर्ती के लिए 15 जनवरी 2009 में विज्ञापन जारी किया गया। इसमें सामान्य की 136, पिछड़ा वर्ग की 140 और अनुसूचित जाति की 255 सीटें थीं। इतिहास के 6 और नागरिक शास्त्र के एक सवाल का उत्तर गलत था। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। एकल पीठ ने आठ फरवरी 2012 के आदेश में सातों प्रश्नों के उत्तर गलत ठहराते हुए उनके सही जवाब दे दिए। परिणाम भी संशोधित किया गया, जिसमें 137 चयनित अभ्यर्थी बाहर हो गए। इन अभ्यर्थियों ने आदेश को स्पेशल अपील में चुनौती दी।
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