भारती शिक्षा परिषद की बीएड डिग्री अवैध : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारती शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा प्रदत्त बीएड की डिग्री को फर्जी मानते हुए एक शिक्षिका की विशेष अपील को खारिज कर दिया है। शिक्षिका ने एकल जज के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दायर की थी।

एकल जज ने भारती शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा जारी बीएड की डिग्री के आधार पर शिक्षक बनी याची की सेवा से बर्खास्तगी को सही ठहराया था। मुख्य न्यायाधीश डॉ.डीवाई चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने शिक्षिका फरहा कौसर की विशेष अपील को खारिज करते हुए कहा कि भारती शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा जारी बीएड की डिग्री सही नही है। वही विश्वविद्यालय की डिग्री सही मानी जाएगी जो यूजीसी एक्ट 1986 की धारा 22(1) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हो। कहा गया कि भारती शिक्षा परिषद यूजीसी एक्ट की धारा 22(1) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है कि नहीं ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में इसकी डिग्री को मान्य नहीं ठहराया जा सकता। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने याची शिक्षिका की बीएड की डिग्री को गैर मान्यता प्राप्त डिग्री बताते हुए उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया था।
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