बेसिक शिक्षा विभाग ले रहा कानूनी राय
राब्यू, लखनऊ : सहायक अध्यापक के पद पर अपने समायोजन को रद किये जाने के कारण पिछले तीन महीने से वेतन से वंचित शिक्षामित्रों के लिए वेतन पाने की उम्मीद जगी है। शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगायी गई अंतरिम रोक का आदेश बेसिक शिक्षा विभाग को शुक्रवार को प्राप्त हो गया।
हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के परिप्रेक्ष्य में क्या शिक्षामित्रों को वेतन का भुगतान किया जा सकता है। इस पर अब बेसिक शिक्षा विभाग अब न्याय विभाग से कानूनी मशविरा ले रहा है। सचिव बेसिक शिक्षा आशीष कुमार गोयल ने बताया कि न्याय विभाग की कानूनी राय मिलने के बाद ही वेतन का भुगतान करने के बारे में कोई फैसला किया जाएगा।
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हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के परिप्रेक्ष्य में क्या शिक्षामित्रों को वेतन का भुगतान किया जा सकता है। इस पर अब बेसिक शिक्षा विभाग अब न्याय विभाग से कानूनी मशविरा ले रहा है। सचिव बेसिक शिक्षा आशीष कुमार गोयल ने बताया कि न्याय विभाग की कानूनी राय मिलने के बाद ही वेतन का भुगतान करने के बारे में कोई फैसला किया जाएगा।
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