उर्दू शिक्षक भर्ती : बहु पत्नी या सौतन होने पर होंगे अपात्र, बेसिक शिक्षा परिषद ने पात्रता की शर्तों में किया उल्लेख : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में होने वाली उर्दू शिक्षक भर्ती में वैवाहिक स्थिति का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। पात्रता की शर्त में स्पष्ट रूप से कहा गया है

कि यदि किसी अभ्यर्थी की एक से अधिक पत्नियां जीवित होंगी तो वह अपात्र माना जाएगा। ऐसे ही यदि किसी महिला अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से पत्नी जीवित हो तो वह भी अपात्र मानी जाएगी।
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