इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में होने वाली उर्दू शिक्षक भर्ती में वैवाहिक
स्थिति का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। पात्रता की शर्त में स्पष्ट
रूप से कहा गया है
कि यदि किसी अभ्यर्थी की एक से अधिक पत्नियां जीवित होंगी तो वह अपात्र माना जाएगा। ऐसे ही यदि किसी महिला अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से पत्नी जीवित हो तो वह भी अपात्र मानी जाएगी।
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कि यदि किसी अभ्यर्थी की एक से अधिक पत्नियां जीवित होंगी तो वह अपात्र माना जाएगा। ऐसे ही यदि किसी महिला अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से पत्नी जीवित हो तो वह भी अपात्र मानी जाएगी।
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