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उत्तराखण्ड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की नई प्रक्रिया पर फिर रोक

हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 1200 शिक्षकों की भर्ती पर एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ ने सोमवार को सरकार  की स्पेशल अपील पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए। अगली सुनवाई 28 जून को तय की है।
बता दें कि एकलपीठ ने 13 जून को शिक्षकों की भर्ती के लिए नए सिरे से संशोधित विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए थे।
अल्मोड़ा निवासी हरीश चंद ने हाईकोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि 17 फरवरी 2016 को प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 1200 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी। इस प्रक्रिया में एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन में दो वर्षीय डिप्लोमा और सीटीईटी योग्यता रखने वाले उनके जैसे कई अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए हैं।

इस याचिका को स्वीकार करते हुए एकलपीठ ने 17 फरवरी को जारी विज्ञप्ति को रद्द करते हुए नए सिरे से शिक्षक भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। इधर राज्य सरकार ने एकलपीठ के इस आदेश को संयुक्त खंडपीठ में चुनौती दी थी।

सोमवार को पीठ ने सुनवाई के बाद एकलपीठ के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। संयुक्तपीठ के इस आदेश के बाद 17 फरवरी 2016 को जारी विज्ञप्ति पर भी सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती है। अब 28 जून को सुनवाई के बाद आगे की तस्वीर साफ होगी।
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