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बीटीसी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन

लखनऊ। हाईकोर्ट ने प्रदेश मे होने जा रही 15 हजार बीटीसी शिक्षकों की भर्ती में फैसला दिया है कि भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी।

पीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाये जाने तथा भर्ती सम्बन्धी नियमो की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर कहा है कि इस मामले मे की जा रही काउंसलिंग तथा भर्ती प्रक्रिया याचिका पर पीठ द्वारा दिए गये निर्णय के अधीन रहेगी। न्यायमूर्ति महेन्द्र दयाल की खण्डपीठ ने याची ओम प्रकाश सिंह व कई अन्य की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका दायर कर याचीगणों ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियम के उपनियम एक (ए) की वैधता को चुनौती दी है।

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