इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने पुलिस विभागों में मृतक आश्रित कोटे के तहत उपनिरीक्षकों की नियुक्ति मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि भर्ती पुरानी नियमावली के तहत ही की जाएगी। साथ ही हाईकोर्ट ने एकल न्यायपीठ के इस आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील को खारिज कर दिया है।
असल में प्रदेश सरकार ने 19 अगस्त 2015 को नई नियमावली लागू कर चयन प्रक्रिया की भर्ती में कुछ बदलाव किये थे। संशोधन लागू होने से पूर्व आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती थी। याची विशाल तोमर और अन्य के अधिवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर व इंस्पेक्टर सर्विस रूल्स 2008 के तहत हर अभ्यर्थी के लिए 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ अनिवार्य थी। प्रदेश सरकार की ओर से लागू नई नियमावली में इसका समय घटाकर 20 मिनट कर दिया गया है। मृतक आश्रित कोटे में भर्ती के लिए पुलिस विभाग ने 14 अक्टूबर 2014 को कट ऑफ डेट घोषित की थी। सभी जिलों से आवेदन मंगाए गए। पुलिस मुख्यालय में आवेदन पहुंचने के बाद 17, 18 और 19 अगस्त 2015 के 423 अभ्यर्थियों की दौड़ करा ली गई,
मगर जिन अभ्यर्थियों के आवेदन 14 अक्टूबर 2014 के बाद और 19 अगस्त 2015 से पहले पहुंचे थे उन पर नई नियमावली लागू की जा रही है। एकल पीठ ने इस निर्णय को खारिज करते हुए पुराने नियम से भर्ती कराने का आदेश दिया था। प्रदेश सरकार ने भी विशेष अपील दाखिल की। न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने इस पर सुनवाई के बाद अपील खारिज करते हुए पुरानी नियमावली के तहत की भर्ती करने का आदेश दिया है।
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असल में प्रदेश सरकार ने 19 अगस्त 2015 को नई नियमावली लागू कर चयन प्रक्रिया की भर्ती में कुछ बदलाव किये थे। संशोधन लागू होने से पूर्व आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती थी। याची विशाल तोमर और अन्य के अधिवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर व इंस्पेक्टर सर्विस रूल्स 2008 के तहत हर अभ्यर्थी के लिए 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ अनिवार्य थी। प्रदेश सरकार की ओर से लागू नई नियमावली में इसका समय घटाकर 20 मिनट कर दिया गया है। मृतक आश्रित कोटे में भर्ती के लिए पुलिस विभाग ने 14 अक्टूबर 2014 को कट ऑफ डेट घोषित की थी। सभी जिलों से आवेदन मंगाए गए। पुलिस मुख्यालय में आवेदन पहुंचने के बाद 17, 18 और 19 अगस्त 2015 के 423 अभ्यर्थियों की दौड़ करा ली गई,
मगर जिन अभ्यर्थियों के आवेदन 14 अक्टूबर 2014 के बाद और 19 अगस्त 2015 से पहले पहुंचे थे उन पर नई नियमावली लागू की जा रही है। एकल पीठ ने इस निर्णय को खारिज करते हुए पुराने नियम से भर्ती कराने का आदेश दिया था। प्रदेश सरकार ने भी विशेष अपील दाखिल की। न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने इस पर सुनवाई के बाद अपील खारिज करते हुए पुरानी नियमावली के तहत की भर्ती करने का आदेश दिया है।
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