इलाहाबाद : उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 32 हजार 22 अंशकालिक अनुदेशकों
की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने के आदेश की अवहेलना पर हाईकोर्ट ने अपर
मुख्य सचिव बेसिक, बेसिक शिक्षा निदेशक, सचिव बेसिक शिक्षा
परिषद इलाहाबाद को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने इन सभी
से पूछा है कि तीन नवंबर 2017 को हाईकोर्ट से हुए आदेश का पालन क्यों नहीं
किया गया।
दीपिका सिंह व अन्य की तरफ से दाखिल अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत
वर्मा ने यह आदेश दिया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि 2016 में भर्ती
प्रक्रिया शुरू की गई। सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार ने 23 मार्च 2017 को
भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। जिसे नीरज कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में
चुनौती दी। कोर्ट ने भर्ती पर लगी रोक के आदेश को रद कर दिया। साथ ही सचिव
बेसिक शिक्षा परिषद को दो महीने के भीतर अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया
और काउंसिलिंग पूरा करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश का पालन न होने पर
यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
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