इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने 2707 पुलिस उपनिरीक्षक, पीएसी प्लाटून कमांडर और
फायर ब्रिगेड द्वितीय अफसर भर्ती परीक्षा में गलत उत्तर को लेकर दाखिल
याचिका पर पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। कोर्ट ने बोर्ड से यह बताने
को कहा है कि प्रश्न का उत्तर बदलने का आधार क्या है।
1यह आदेश
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने जसविंदर कौर व अन्य की याचिका पर दिया
है। याचिका में कहा गया कि परीक्षा में आए एक प्रश्न का उत्तर कुंजी में
गलत जवाब दिया गया है, जबकि याचियों का उत्तर सही है। याचिका के अनुसार 17
जून 2016 को जारी 2707 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 12 से 22
दिसंबर 2017 तक हुई। परीक्षा में हंिदूी, गणित, तर्कशक्ति व सामान्य ज्ञान
के चार प्रश्नपत्र थे। याचिका के अनुसार दो जनवरी 2018 को जारी परीक्षा की
उत्तर कुंजी के अनुसार याची 50 फीसदी अंक हासिल कर सकता था लेकिन, आठ मार्च
को संशोधित उत्तरकुंजी जारी हुई। जिसमें संविधान से संबंधित एक प्रश्न का
उत्तर बदल दिया गया, जिससे याची के 2.5 अंक कम हो गए। इससे याची का
प्राप्तांक भी 50 फीसदी से नीचे आ गया। इस मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च
को होगी।
sponsored links:
0 Comments