लखनऊ : डिजिटल इंडिया का सपना पूरा करने की दिशा में उत्तर प्रदेश शासन
ने एक अहम कदम बढ़ाया है। अब धरना-प्रदर्शन व जुलूस की अनुमति का आवेदन भी
ऑनलाइन हो सकेगा। पुलिस वैरीफिकेशन से लेकर किरायेदार सत्यापन तक के लिए अब
लोगों को थाने के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। पुलिस वैरीफिकेशन के
प्रमाणपत्र भी ऑनलाइन ही हासिल भी हो सकेंगे।
पुलिस वैरीफिकेशन की ई-डिलिवरी का शुल्क निर्धारित कर शासनादेश जारी किया
गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जन सुविधा केंद्रों के जरिये
ऑनलाइन आवेदन करने व प्रमाणपत्र हासिल करने की सुविधा होगी। जन सुविधा
केंद्रों से आवेदन के लिए 15 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। पुलिस तकनीकी
सेवाएं के अधिकारी इस व्यवस्था को लागू किए जाने की तैयारियों में जुट गए
हैं। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि धरना-प्रदर्शन व जुलूस की
अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा, लेकिन अभी ऑनलाइन अनुमति नहीं
मिल सकेगी।
पुलिस विभाग की वेबसाइट पर सिटीजन सर्विसेज के जरिए आवेदन किए जा सकेंगे।
धरना-प्रदर्शन व जुलूस की अनुमति के लिए पुलिस को प्राप्त आवेदनों के
प्रिंट आउट संबंधित डीएम व एसडीएम कार्यालयों को भेजे जाएंगे। अनुमति हासिल
करने के लिए आवेदक को संबंधित डीएम-एसडीएम कार्यालय से संपर्क करना होगा।
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