न्यायमूर्ति विक्रम नाथ-अब्दुल मोईन की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। अधिवक्ता अमित भदौरिया ने अपील का विरोध करते हुए, आपत्ति दाखिल की। सरकार ने एकल सदस्यीय पीठ द्वारा टीईटी परीक्षा- 2017 के परिणाम पुन: घोषित करने के 6 मार्च के आदेश को विशेष अपील के द्वारा चुनौती दी है। एकल पीठ ने टीईटी परीक्षा के परिणाम पुन: घोषित करने के बाद ही लिखित परीक्षा कराने का आदेश दिया है।

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