16,448 शिक्षक भर्ती में दो अलग मेरिट की इलाहाबाद HC ने जानकारी मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16,448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दो भिन्न मेरिट लिस्ट बनाने में बस्ती के बीएसए से जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने पुष्पा देवी की याचिका पर अधिवक्ता ऋषभ कुमार को सुनकर दिया है। एडवोकेट ऋषभ कुमार ने कोर्ट को बताया कि याची बस्ती जिले में 16,448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में काउंसिलिंग के लिए गई थी।
अन्य पिछड़ा वर्ग में बस्ती में 44.04 मेरिट पर चयन किया गया है। याची की मेरिट 57.85 है लेकिन उसे मेरिट में चयनित नहीं किया गया। उसका नाम गैर जिले की सूची में डाल दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि याची ने बस्ती की बजाय दूसरे जिले के डायट से ट्रेनिंग हासिल की है। याचिका में इसे मनमाना व भेदभावपूर्ण बताया गया है। कोर्ट ने सरकारी वकील से इस मामले में जानकारी हासिल करने को कहा है।

कोर्ट ने 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बचे 1536 पदों को भरने की मांग में दाखिल रमेश चंद्र व 139 अन्य की याचिका को पूर्व में दाखिल याचिकाओं के साथ संबद्ध करते हुए सरकारी वकील से जानकारी हासिल करने को कहा है।