टीईटी 2017 विवाद: पढ़ें हिंदी में आज के हाईकोर्ट के आर्डर में क्या है खास

टीईटी 2017 विवाद 
टी ई टी -2017 मामले मे सरकार की अपील SPECIAL APPEAL No. - 93 of 2018 मे आज पारित आदेश अपलोड हुआ है । जिसमे बाल मनोविज्ञान के 5 प्रश्न , हिन्दी के 2 प्रश्न , संस्कृत के 5 प्रश्न , पर्यावरण अध्ययन के 4 प्रश्न समेत कुल 16 प्रश्नों पर निर्णय लेते हुए कमेटी गठित करने का आदेश हुआ है ।

कमेटी कोर्ट द्वारा गठित की गयी है  जो उक्त प्रश्नों के लिए उत्तर उपलब्ध कराएगी तथा अपने उत्तर को NCERT की पुस्तकों से प्रमाणित करेगी । कमेटी के सदस्यों का खर्च खर्च परीक्षा नियामक प्राधिकारी को उठाना है ।
सरकार को परीक्षा करवाने की कोई छूट नही दी गयी इस संबंध मे महाधिवक्ता की सारी दलील खारिज कर दी गयी । कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने टी ई टी 2017 परीक्षा दी थी , कमेटी कि रिपोर्ट आने के बाद यदि असफल अभ्यर्थी सफल हो जाते हैं तो उन्हे सहायक अध्यापक भर्ती कि चयन प्रक्रिया मे भाग लेने का मौका मिलेगा ।

दिनांक 9 मार्च 2018 के आदेश के अनुपालन मे कोर्ट इस मामले को 16 अप्रैल 2018 से रोज़ सुनवाई करते हुए निस्तारित करेगी ।
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