इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में एमसीए (मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन) डिग्री धारक याची को भी शामिल करने का आदेश दिया है
जिन्होंने स्नातक में कंप्यूटर विषय नहीं लिया है। भानू प्रताप यादव की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है। मालूम हो कि उप्र लोकसेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 करा रहा है।

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