यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018: HC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार

68500 पदों के लिए हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम ने सूबे की योगी सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है. सोमवार शाम जारी किए गए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में महज 32.52 फीसदी छात्र ही पास हुए हैं, जिसकी वजह से 26944 पद रिक्त रह गए.
दरअसल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए कट ऑफ मार्क्स 45 तो एससी-एसटी अभ्यर्थियों के लिए 40 कर दिया गया था. अब सरकार एक बार फिर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही है.

अपर मुख्य सचिव प्रभात कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर बताया जाएगा कि कट ऑफ मार्क ज्यादा होने की वजह से पद रिक्त रह गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट से अपील करेगी कि सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए कट ऑफ मार्क्स 40 तो एससी-एसटी अभ्यर्थियों के लिए 35 किया जाए. अगर इसके बाद भी पद रिक्त रह जाते हैं तो कट ऑफ मार्क्स को सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 33 और एससी-एसटी वर्ग के लिए 30 फीसदी मार्क्स करने की अपील की जा सकती है.

गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए कट ऑफ मार्क्स 45 की जगह 33 और एससी-एसटी के लिए 30 कर दिया था, जिसे कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसके बाद कोर्ट ने इसे गलत मानते हुए पहले के शासनादेश के कट ऑफ़ मार्क्स के आधार पर परिणाम जारी करने को कहा था.