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इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव देव प्रताप सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों के दबाव में मूल शासनादेश में पासिंग मार्क्स में कमी कर दी थी और सामान्य व ओबीसी वर्ग 33 फीसदी और एससी-एसटी वर्ग को 30 फीसदी पर पास करने का संशोधन किया था लेकिन अब पुराना नियम लागू कर दिया गया है। सामान्य व ओबीसी के अभ्यर्थियों को 150 अंक में 67 अंक पास होने के लिए जरूरी होंगे वहीं एससी-एसटी 60 अंक लाने के बाद ही पात्र होंगे।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद यह आदेश जारी किया गया है। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा मई में हुई थी। अभी इसकी कॉपियां जांचने का काम चल रहा है। दरअसल इस परीक्षा में बहुविकल्पीय की जगह अतिलघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे लिहाजा इसकी कॉपियां चेक करने में काफी समय लग रहा हैं। वहीं मामला हाईकोर्ट में चलने के कारण भी रिजल्ट को लेकर भ्रम बना हुआ था। इस परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी ही शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। रिजल्ट के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।