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टेट-२०११ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के समायोजन , फरवरी माह में ३० मिनट की हियरिंग

प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पदों पर किये जा रहे अवैध समायोजन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में मोहम्मद अरशद (B.T.C. TRAINEE) द्वारा फाइल की गयी रिट में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश व कई सारे अहम् दस्तावेज टैग करा दिया गया हैं! साथ ही साथ NCTE और UOI के काउंटर भी लग गये हैं ! फरवरी माह तक किसी भी डेट पर मात्र ३० मिनट की हियरिंग, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली के १९ वें अमेंडमेंट के नियम १४(६) क को असंवेधानिक घोषित कर देगी जिसके पश्चात् शिक्षामित्रों का अवैध समायोजन रद्द हो जायेगा !

मित्रों, प्रदेश में आज-कल बहुत सारे बी.एड. व टेट उत्तीर्ण नेता शिक्षामित्रों के केस में पार्टी बनने के नाम पर चंदा वशूली का काम कर रहे हैं जबकि सत्यता यह हैं की कोई भी बी.एड. वाला उस केस में पार्टी नही बन सकता ! क्योकि किसी याची का सीधा अहित होने पर ही I.A. accept होती हैं जबकि बी.एड. वालों की नियुक्ति के लिए NCTE द्वारा दिया गया समय मार्च २०१४ में ही पूर्ण हो चुका हैं ! अतः बी.एड. वाले नियमानुसार अपना अहित कोर्ट में सिद्ध नही कर पाएंगे और I.A./WRIT ख़ारिज हो जाएगी ! बी.एड. वालों की नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अधीन चल रही हैं! अतः आप सभी इन चालबाज चंदाचोरो से सतर्क रहें ! आप कोई भी हेल्प करना चाहते हो तो लखनऊ बेंच में मुख्य याची मोहम्मद अरशद की करें जिससे आपके धन का सदुपयोग हो सके और सभी टेट-२०११ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के समायोजन के मार्ग में पड़ रही बाधा ख़तम हो सके !


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