दरोगा भर्ती याचिका- 1 सप्ताह में जवाब दे भर्ती बोर्ड अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की गयी दरोगा भर्ती परीक्षा की कथित अनियमितता के सम्बन्ध में अभ्यर्थी कृष्ण मोहन सिंह और 4 अन्य द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका में हाई कोर्ट ने बोर्ड से एक सप्ताह में जवाब माँगा है.
यह आदेश जस्टिस डी के अरोरा की बेंच ने याचीगण की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर और सरकारी अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दिया.
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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की गयी दरोगा भर्ती परीक्षा की कथित अनियमितता के सम्बन्ध में अभ्यर्थी कृष्ण मोहन सिंह और 4 अन्य द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका में हाई कोर्ट ने बोर्ड से एक सप्ताह में जवाब माँगा है.
यह आदेश जस्टिस डी के अरोरा की बेंच ने याचीगण की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर और सरकारी अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दिया.
डॉ ठाकुर ने बताया कि याचिका में तमाम अनियमितताएं बतायी गयी हैं और
राजनैतिक और पैसे के बल पर चयन होने का भी आरोप लगाया गया है और 10-20 लाख
रुपये के बीच पैसा चलने की बात कही गयी है. साथ ही कुछ चुनिन्दा जनपदों से
ही भारी चयन के आरोप लगे हैं.
कोर्ट ने इन आरोपों को सुनने के बाद बोर्ड के अध्यक्ष वी के गुप्ता को एक सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के आदेश दिए हैं और यह भी पूछा है कि निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए क्या कदम उठाये गए थे. मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी.
कोर्ट ने इन आरोपों को सुनने के बाद बोर्ड के अध्यक्ष वी के गुप्ता को एक सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के आदेश दिए हैं और यह भी पूछा है कि निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए क्या कदम उठाये गए थे. मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी.
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