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एक बार सत्र लाभ मिलने के बाद दोबारा मांग करना अनुचित : हाईकोर्ट

दोहरा सत्र लाभ नहीं पा सकते अध्यापक
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शिक्षक दोहरा सत्र लाभ नहीं पा सकते हैं। यदि एक बार उनको सत्र लाभ दिया जा चुका है तो दोबारा सत्र परिवर्तन का फायदा उठाकर लाभ मांगना अनुचित है। सादात गाजीपुर में बापू इंटर कालेज के सहायक अध्यापक दुलारे लाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने दिया है।

याची का कहना था कि उसकी जन्मतिथि तीन जनवरी 1953 है। इस हिसाब से उसका रिटायरमेंट तीन जनवरी 2015 को होना था। यह तारीख सत्र के बीच में आने के कारण उसे सत्र लाभ देते हुए रिटायरमेंट की तारीख 30 जून 2015 कर दी गई। अब चूंकि इस वर्ष से माध्यमिक विद्यालयों का सत्र परिवर्तन कर दिया गया है और नया सत्र एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 होगा, इसलिए 30 जून 2015 को उसका रिटायरमेंट बीच सत्र में पड़ रहा है। लिहाजा याची को सत्र लाभ देकर 31 मार्च 2016 को रिटायर किया जाए। कोर्ट ने कहा कि याची एक बार सत्र लाभ प्राप्त कर चुका है। दोबारा सत्र परिवर्तन को आधार बनाकर सत्र लाभ की मांग करना अनुचित है। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत वाराणसी के जय शंकर सिंह व अन्य ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को सत्र लाभ देने की मांग की थी। उन्होंने याचिका दाखिल कर कहा कि वह एक जुलाई 2015 को रिटायर हो रहे हैं मगर सत्र परिवर्तन के कारण उनको 30 जून को रिटायर किया जा रहा है। याचिका में नौ दिसम्बर 2014 के शासनादेश और 22 जनवरी 2015 के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र को रद करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह याचिका भी खारिज कर दी है।
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