राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश में दारोगा के 4010 पदों पर भर्ती के
मामले में चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण से रोकने के लिए इलाहाबाद
हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल हुई है। कोर्ट ने फिलहाल इस पर हस्तक्षेप न करते
हुए इसे न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का
निर्देश दिया है।
यह अर्जी आशीष कुमार पांडेय की ओर से न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर की कोर्ट में दाखिल हुई है। अधिवक्ता विभु राय ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजने का आदेश वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सभी याचिकाओं को एक साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अर्जी को भी उसी अदालत में ले जाने का निर्देश दिया। प्रदेश सरकार दरोगा भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। इसमें क्षैतिज आरक्षण को लेकर विवाद है। गत 12 अक्टूबर को न्यायमूर्ति बी. अमित स्थालेकर की कोर्ट ने आदेश दिया है कि क्षैतिज आरक्षण से प्रभावित होने वाले 315 अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष 3469 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
यह अर्जी आशीष कुमार पांडेय की ओर से न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर की कोर्ट में दाखिल हुई है। अधिवक्ता विभु राय ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजने का आदेश वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सभी याचिकाओं को एक साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अर्जी को भी उसी अदालत में ले जाने का निर्देश दिया। प्रदेश सरकार दरोगा भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। इसमें क्षैतिज आरक्षण को लेकर विवाद है। गत 12 अक्टूबर को न्यायमूर्ति बी. अमित स्थालेकर की कोर्ट ने आदेश दिया है कि क्षैतिज आरक्षण से प्रभावित होने वाले 315 अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष 3469 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।
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