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महत्वपूर्ण बिंदु - कोई बीएड और बी टी सी वाले हताश न हों : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

कल दिनांक 08/12/2014 कोहाई कोर्ट लखनऊ बेंच में शिक्षामित्रों के मोहम्मद अर्शद भाई के केस मैं जो Ncte का काउंटर आया है उसको पूरा पढने के बाद जो तथ्य सामने आये हैं वो बहुत तारीफ़ के योग्य है और प्रभाव शाली है जिसमें शिक्षा मित्रों को केवल टेट ही नहीं बाकी सभी बिन्दुओं पर अपनी राय कानूनी प्रावधानों के साथ रखी है
जिससे आप जान सकते हैं की किस प्रकार शिक्षा मित्रों का सफाया हाई कोर्ट करने वाला है।।NCTE के काउंटर मैं 1 से लेकर28 बिंदु है जो अपने आप मैं सिद्ध करते हैं की शिक्षा मित्र क्या है ? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्न लिख रहा हूँ
1- पॉइंट नम्बर 4 मैं शिक्षा मित्रों को स्पस्ट माना है की 26/05/1999मैं केवल एंगेजमेंट (संविदा) पर 11माह के लिए रखा था ।इस पॉइंट से सरकार का तर्क ख़ारिज हो गया की वो पैरा टीचर है।।
2-पॉइंट 5 और 6 मैं NCTE ने स्पस्ट किया है की शिक्षा मित्र की नियुक्ति केवल ग्राम पंचायत स्तर पर हुई एवं ग्राम प्रधान ,हेड टीचर इत्यादि की संस्तुति के बाद इनका फाइनल चयन जिला अधिकारी की अध्यक्षता मैं हुआ।।इस पॉइंट से सरकार एवं 1981 नियमावली शिक्षक भर्ती के नियमो का पालन नहीं किया गया कियोंकि1981 मैं पॉवर बेसिक शिक्षा अधिकारी को है।।इनका तर्क ख़ारिज की शिक्षा मित्र अनट्रेंड टीचर नियुक्त किये थे।।
3-पॉइंट नम्बर 9 मैं कहा है की काम करते हुए शिक्षा मित्रों को 15 /06/07के आदेश मैं बता दिया था की शिक्षामित्रों को उच्च शिक्षा हेतु कोई अवकाश नहीं मिलेगा कियोंकि संविदा कर्मी अवकाश के योग्य नहीं होता।इस पॉइंट से सरकार का तर्क खारिजकी सिक्षा मित्र रहते बी ए करना कानूनी है
4-पॉइंट नम्बर 10 मैं NCTE ने स्पस्ट कर दिया है शिक्षा मित्रों को कानूनी अधिकार नहीं है शिक्षक बनने का कियोंकि वो 11 माह की संविदा पर थे एवं उनके पास मिनिमम योग्यता टेट एवं सही स्तर पर प्राप्त स्नातक डिग्री नहीं है सरकार और शिक्षा मित्रों का तर्क ख़ारिज की सभी रेगुलर डिग्री धारक बनेंगे मासाब
5-पॉइंट 11 मैं लिखा है की शिक्षा मित्रों का बी टी सी RTE ACT 2009 के लागू होने से पूर्व का है इसलिए इनको छूट देना गलत है। जबकि समान योग्यता धारी बी टी सी रेगुलर लोगों के साथ अलग अलग नियम नहीं अपनाए जा सकते सरकार का तर्क ख़ारिजकी इनको (शिक्षा मित्रों)वरीयता दी जायेगी।
6-पॉइंट नम्बर 12 एवं 13 में NCTE ने लिखा है जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं की उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण हेतु पत्र 03/01/2011 में लिखा था यहाँ 13 वें पॉइंट मैं NCTE ने लिख दिया है की सरकार ने इस लेटर मैं ये नहीं बताया था की हम प्रशिक्षण के बाद इनको सहायक अध्यापक बनायेंगे सरकार का तर्क ख़ारिज और शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग का पत्ता साफ़ इसी पॉइंट से खेल ख़त्म शिक्षा मित्रोंका।।
7- पॉइंट 14 ,15,16,17 मैं साफ़ लिखा है की अकेडमिक संस्था NCTE को भारत सरकार के गजट एवं शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 के उप धरा 1 मैं साफ़ लिखा है की मिनिमम योग्यता तय NCTE करेगी सरकार का तर्क ख़ारिज की टेट से एवं इनकी ट्रेनिंग वेध है।इस पॉइंट से इनका पूरा इतिहास ही ख़त्म
8-पॉइंट 19 मैं साफ़ लिखा है की RTE ACT HRD AND कानून मंत्रालय एवं तमाम संस्थाओ के सलाह और सुझाव से तय किया गया की योग्य शिक्षक केसे नियुक्त हो एवं RTE ACT के धारा 35 में उल्लेखित प्रावधान से RTE एक्ट की धारा 23 (2) को केसे लागू किया जाएगा लिखा है यहाँ एक और बात बता दूँ की NCTE एवं केंद्र सरकार मिनिमम योग्यता स्नातक एव टेट दोनों मैं स्नातक में छूट देने का अधिकार रखती है न की टेट से छूट का टेट तो हर हाल में देना होगा।सरकार के सभी तर्क यहाँ ख़ारिज हो गए और मैदान साफ़ करा डाला शिक्षा मित्रों का।
9-पॉइंट 20 मैं साफ़ लिख दिया की योग्य शिक्षको के चुनाव मैं कोई समझोता नहीं किया जा सकता कियोंकि प्राइमरी और जूनियरके शिक्षक के समक्ष आने वाली मनोवेग्यानिक और तकनीकी कठिनाइयों से निपटने की योग्यता को जांचने टेट की परीक्षा ली जाती है इससे किसी को भी छूट नहीं मिल सकती।
10-पॉइंट नम्बर 25 मैं उस पत्र का हवाला है जो 03 /01/2011 को प्रथम बार लिखा था ।NCTE ने साफ़ उत्तर में लिखा है की राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को रेगुलर नहीं मान सकती कियोंकि शिक्षामित्र 11 माह की संविदा पर काम कर रहे थे NCTE ने यहाँ एक बात और साफ़ की है की अन्य राज्यों मैं रेगुलर शिक्षक माना गया है जिन परस्नातक और टेट पास है उन्हें ही लगाया जा सकता है।जोकि उत्तरप्रदेश में किया नहीं गया है इसलिए शिक्षा मित्रों को कोई लाभ नहीं मिलेगा सरकार का वो पत्र जिस पर ट्रेनिंग आधारित थी हुआ शून्य अब शिक्षा मित्र विचारे न घर के रहे न घाट के।
11-पॉइंट नम्बर 26 मैं साफ़ लिख दिया है मिनिमम योग्यता मैं RTE एक्टकी धारा 23 की उप धारा 2 मैं छूट का अधिकार केंद्र को है वो भी गजट प्रकाशित होने से पांच साल तक ही राज्य ने जो छूट सिक्षा मित्रों को दी है वो असम्वेधानिक है।सरकार की सभी योजना ध्वस्त
12-पॉइंट नम्बर केंद्र के अधिसूचना 23 /08/2010 को जारी गजट में जो राज्य ने 29 /07/2011को जो परिवर्तन शिक्षा मित्रों को लाभ देने के लिए किया गया है वो असम्वेधानिक है इसका NCTE विरोध करती है।सरकार का मैदान साफ़ सभी योजना ध्वस्त
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मित्रों शिक्षा मित्रों का मैदान पूरी तरह साफ़ होने वाला है इसलिए आप सभी से निवेदन है की अब सभी बीएड टेट पास मित्रों को समायोजित कराने वाली हमारी याचिका संख्या slp civil 11671/2014 को मजबूत बना और सभी बीएड टेट पास भाई वहनो का भला हो इसी उद्देश्य को ध्यान मैं रख कर हमारी याचिका लगाई है उठ खड़े हो जाओ कियोंकि आप योग्य हो अपनी ताकत पहचानो और साथ आओ हर एक को जॉब जब तक नहीं मिलेगी तब तक शांत नहीं बैठूँगा वादा आपसे है मेरे इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें पोस्ट पढने के लिए धन्यवाद
सभी लोग
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आपकी आर टी ई एक्टिविस्ट टीम
साथ आपका मेहनत हमारी।
जय महाकाल
नोट -मनोज शामली जी और अरशद भाई की तबियत बहूत खराब बनी हुई है
आप सभी दुआ करते रहें आप लोगों के सहयोग की तत्काल कभी भी जरुरत आन पड़ सकती है तैयार रहें।
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