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शिक्षामित्र के सम्बन्ध में , सेवारत और संविदा कर्मी में अंतर : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

ऐसा व्यक्ति जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 309 के तहत निर्मित सेवानियमावली एवं सेवाशर्तों का अनुशरण करते हुए की गयी हो एवं वह व्यक्ति तत्समय निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य अर्हता पूर्ण करता हो!


संविदा - 
किसी विशेष योजना अथवा कार्यों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से एक निश्चित समयावधि हेतु की गयी तैनाती संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) कहलाती हैं! संविदा दो प्रकार की होती हैं-
(1) ऐसी तैनाती जो तत्समय लागू सेवानियमावली, सेवाशर्तों एवं निर्धारित शैक्षिक व अन्य अर्हता का अनुशरण करते हुए की गयी हो परन्तु एक निश्चित समयावधि के लिए हो को irregular तैनाती/संविदा/पैरा इत्यादि नामों से जानते हैं! विशेष परिस्थितियों में इनका समायोजन संभव हैं!
(2) ऐसी तैनाती जो तत्समय लागू सेवानियमावली, सेवाशर्तों एवं निर्धारित शैक्षिक व अन्य अर्हता का अनुशरण करते हुए न की गयी हो, को illegal तैनाती/संविदा कहते हैं! संवैधानिक प्राविधान इनके समायोजन की अनुमति नहीं देता! इस वर्ग में उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र आते हैं.
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