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प्रत्यावेदन 16 नवंबर 2015 तक रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से करा दें उपलब्ध : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

सामान्य में 70 व आरक्षित वर्ग में 60 फीसद वाले ही होंगे शामि
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश में शिक्षक भर्ती की अटकी प्रक्रिया फिर आगे बढ़ने जा रही है। यह कार्य शीर्ष कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने युवाओं से प्रत्यावेदन लेने की बाकायदा विज्ञप्ति भी जारी कर दी है, केवल इसमें यह शर्त जोड़ दी है


कि इतने फीसदी अंक पाने वाले ही प्रत्यावेदन करें। माना जा रहा है कि इसी महीने मिलने वाले आवेदनों का निपटारा करने की भी तैयारी है।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72825 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया 27 सितंबर 2011 को शुरू हुई थी। इसमें करीब 60 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय में इस शिक्षक भर्ती की सुनवाई भी चल रही है। दो नवंबर को शीर्ष कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि वह शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 अधिक अंक से पास करने वालों से प्रत्यावेदन मांगकर उनका निस्तारण करें। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने बुधवार को इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि शीर्ष कोर्ट की ओर से पारित आदेश 27 जुलाई 2015 में निर्धारित टीईटी 2011 में सामान्य वर्ग में 70 फीसद एवं आरक्षित वर्ग के 60 फीसद अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हो तथा शिक्षक भर्ती की काउंसिलिंग में उपस्थित होने के बाद भी नियुक्ति प्राप्त न कर सका हो और उन्हें इस संदर्भ में कोई शिकायत हो कि निर्धारित अंक प्राप्त करने के बाद बाद भी उन्हें प्रशिक्षु शिक्षक के लिए चयनित किया गया। ऐसे अभ्यर्थी अपना प्रत्यावेदन सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद कार्यालय के पते पर 16 नवंबर 2015 तक रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपलब्ध करा दें।
सचिव ने यह भी लिखा है कि प्रकरण शीर्ष कोर्ट की ओर से तय समयावधि में निस्तारित किया जाना है इसलिए बाद में मिले आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। विज्ञप्ति के साथ ही प्रत्यावेदन का प्रारूप भी जारी किया गया है। इसमें अभ्यर्थी से जुड़ी जानकारियों के अलावा शिक्षामित्र तो नहीं है यह भी पूछा गया है साथ ही प्रशिक्षु शिक्षक की काउंसिलिंग में जिन जिलों में आवेदन किया और जहां की काउंसिलिंग में भाग लिया उसका नाम भी पूछा गया है। सचिव ने काउंसिलिंग के समय मिले आवेदन पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से मांगी है।

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