इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत देते हुए ग्राम
पंचायत अधिकारियों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने 3587 ग्राम
पंचायत अधिकारियों की भर्ती के खिलाफ दाखिल याचिकाएं खारिज कर दी
हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अभिषेक कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। प्रदेश सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता सीबी यादव व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता शशांक शेखर सिंह ने प्रतिवाद किया। इनका कहना था कि ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती नियमावली 1978 के तहत की जा रही है। 1999 की नियमावली इस भर्ती में लागू नहीं होगी। कोर्ट ने दो नियमावली होने के कारण होने वाले भ्रम को देखते हुए भर्ती रोक दी थी।
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हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अभिषेक कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। प्रदेश सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता सीबी यादव व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता शशांक शेखर सिंह ने प्रतिवाद किया। इनका कहना था कि ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती नियमावली 1978 के तहत की जा रही है। 1999 की नियमावली इस भर्ती में लागू नहीं होगी। कोर्ट ने दो नियमावली होने के कारण होने वाले भ्रम को देखते हुए भर्ती रोक दी थी।
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