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प्राइमरी शिक्षकों के तबादले 15 जुलाई तक: यह होंगी तबादले के नियम व शर्तें

प्राइमरी शिक्षकों के तबादले 15 जुलाई तक पूरे हो जाएंगे। वहीं केवल उन्हीं शिक्षकों का तबादला होगा जिन्होंने नियुक्ति से 3 वर्ष पूरे किए हों।तबादले का शासनादेश बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव अजय सिंह ने जारी कर दिया है। जल्द ही बेसिक शिक्षा परिषद ऑनलाइन आवेदनों के लिए समयसारिणी जारी करेगी।
31 मार्च, 2016 को अपनी नौकरी के 3 वर्ष पूरे करने वाले अध्यापक ही आवेदन के पात्र हैं।
शिक्षकों को वरीयता के मुताबिक 5 जिलों का विकल्प देना होगा। जिलों में जितनी रिक्तियां होंगी उसी को ध्यान में रखते हुए वरीयता क्रम के जिले में तबादला किया जा सकेगा। किसी भी एकल या बंद स्कूलों से शिक्षकों को कार्यमुक्त तभी किया जाएगा जब तक उस स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था न हो जाए। वहीं ग्रामीण क्षेत्र व नगर क्षेत्र के शिक्षकों का तबादला उसी क्षेत्र में किय जाएगा। तबादला के बाद शिक्षक उस जिले में अपनी सेवा में सबसे जूनियर माना जाएगा।

- सृजित पदों से ज्यादा शिक्षक नहीं
- जिन जिलों में सृजित पदों से ज्यादा शिक्षक हैं वहां तबादले नहीं होंगे। मसलन कानपुर नगर, लखनऊ, नोएडा जैसे जिलों में सृजित पदों से ज्यादा शिक्षक काम कर रहे हैं। जिन जिलों में शिक्षकों की कमी है वहां से तबादले तभी होंगे जब दूसरे जिलों से शिक्षक उस जिले में आ रहे हों। शिक्षक और छात्र का अनुपात जिलेवार 1:40 से कम नहीं होना चाहिए।
# आवेदन केवल ऑनलाइन ही लिए जाएंगे।
# आवेदन पत्र बिना किसी गलती के भरने की जिम्मेदारी शिक्षक की होगी। गलत या अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं होगा।
# ऑनलाइन आवेदन को भरने के बाद उसर्के ंप्रटआउट की दो प्रतियां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दी जाएगी। इसकी प्राप्ति रसीद अध्यापक को दी जाएगी।
# तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को इसके लिए आयोजित काउंर्सिंलग में पैन कार्ड, वेतन आहरण बैंक पासबुक, नियुक्ति व पदोन्नति आदेश, अन्य साक्ष्यों सहित मौजूद होना होगा।

इन्हें मिलेगी इस क्रम में वरीयता
- पहली -विकलांग अध्यापक
दूसरी -असाध्य रोग से ग्रसित अध्यापक जैसे कैंसर, लीवर/किडनी, लकवाग्रस्त, बाईपास सर्जरी
तीसरी -विधवा
चौथी -सेना सुरक्षा बल/ अर्ध सैनिक सुरक्षा बल/ राज्य पुलिस बल में कार्यरत कर्मियों की पत्नियां
पांचवीं - पति-पत्नी दोनों के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक होने पर
छठी -पति/ पत्नी के सरकारी सेवा में होने पर
सातवीं - महिला/पुरुष अध्यापक द्वारा गृह जनपद के लिए
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