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16448 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को मिलेगा सशर्त नियुक्ति पत्र: हाई कोर्ट में मामला रहेगा विचाराधीन

इलाहाबाद : प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में चयनित अभ्यर्थियों को सशर्त नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उनका चयन हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर होने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने राहुल श्रीवास्तव और अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि 25 जून, 2016 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने गाइड लाइन जारी की कि बीटीसी उर्दू और विशिष्ट बीटीसी के अभ्यर्थी उन्हीं जिलों से आवेदन करेंगे जहां से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि हापुड़, बागपत, जालौन के अभ्यर्थी सभी जिलों से आवेदन कर सकते हैं। याची की ओर से कहा गया कि ऐसा करने से अधिक रिक्तियों वाले जिलों में अधिकांश सीटें उन लोगों से भर जाएंगी जो कई जिलों से आवेदन करेंगे, जबकि उसी जिले के अभ्यर्थी चयन से बाहर हो जाएंगे। सचिव की गाइड लाइन सहायक अध्यापक भर्ती नियमावली 1981 के प्रावधानों के विपरीत है। कोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई है मगर अंतिम चयन को याचिका के निर्णय के आधीन रखा है। अदालत इस प्रश्न पर सुनवाई करेगी कि क्या भर्ती नियमावली 1981 में मात्र उसी जिले से आवेदन करने का प्रावधान है जहां से अभ्यर्थी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और क्या सचिव की गाइड लाइन अनुच्छेद 14 के विपरीत है। याचिका पर 19 सितंबर को सुनवाई होगी।

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