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शिक्षामित्रों की सुनवाई 24 को, प्रदेश सरकार की ओर से नामी अधिवक्ता करेंगे पैरवी,फाइनल जजमेण्ट आने की संभावना

इलाहाबाद। प्रदेश सरकार ने जिन एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दिया है,उस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 24 अगस्त बुधवार को है।
जबकि हाईकोर्ट इलाहाबाद के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी वाईचन्द्रचूडकी अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय फुल बेंच ने प्रदेश सरकार को जोर का झटका दिया था। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने शिक्षामित्रों के नियुक्ति और उनके सहायक अध्यापक बनाये जाने को अवैध करार देते हुए प्रदेश सरकार की नियुक्ति पर सवाल खड़ा कर दिया था।

उधर, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षामित्रों की नियुक्ति को लेकर दो लाख से अधिक बीटीसी, बीएड धारक अभ्यर्थी लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश सरकार की लापरवाही और वोट की राजनीति की वजह से वह लोग बीएड और बीटीसी करके नौकरी के लिए सड़क पर टहल रहे है। जब तक शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद से बर्खास्त नहीं किया जायेगा तब तक लड़ाई चलती रहेगी। प्रदेश सरकार की ओर से पैरवी के लिए कई नामी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में किये गये है जो बुधवार को शिक्षामित्रों के मामले की पैरवी करेंगे। संभावना है कि बुधवार को फाइनल जजमेण्ट भी आ सकता है।

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