मोदी सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। बुधवार को मंत्रिमंडल ने संशोधन विधेयक को स्वीकार कर लिया। इसके तहत मां बनने पर महिलाओं को 26 सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी। इस समय मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह की है।
हालांकि, 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश सिर्फ शुरुआती दो बच्चों के लिए दिया जाएगा। तीसरे या इससे अधिक बच्चे होने पर सिर्फ 12 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने कंपनी विधेयक में संशोधनों को भी मंजूर कर लिया है। इसे लोकसभा के इसी सत्र में पेश किया जा चुका है।
मातृत्व लाभ अधिनियम में मां बनने पर बच्चे की देखभाल के लिए महिलाओं को पूरे वेतन के साथ अवकाश का प्रावधान किया गया है। 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों पर यह कानून लागू होता है। इस कानून में संशोधन होने से लगभग 18 लाख कामकाजी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
हालांकि, 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश सिर्फ शुरुआती दो बच्चों के लिए दिया जाएगा। तीसरे या इससे अधिक बच्चे होने पर सिर्फ 12 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने कंपनी विधेयक में संशोधनों को भी मंजूर कर लिया है। इसे लोकसभा के इसी सत्र में पेश किया जा चुका है।
मातृत्व लाभ अधिनियम में मां बनने पर बच्चे की देखभाल के लिए महिलाओं को पूरे वेतन के साथ अवकाश का प्रावधान किया गया है। 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों पर यह कानून लागू होता है। इस कानून में संशोधन होने से लगभग 18 लाख कामकाजी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق