Advertisement

Govt Jobs : Opening

रद नहीं होगा सहायक अध्यापकों का चयन, 29334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों को हाईकोर्ट ने दी बढ़ी राहत, हाईकोर्ट ने रद की याचिका

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : 29334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों का चयन रद नहीं होगा। इस मांग में दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने रद कर दी है। याचिका में कहा गया था कि नियुक्तियां बेसिक शिक्षा सहायक भर्ती नियमावली 1981 के 15 में संशोधन के आधार पर की गई है, इसलिए रद कर दी जाएं।

जितेंद्र कुमार और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने सुनवाई थी। याचिका का विरोध करते हुए अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कहा कि शिव कुमार पाठक केस में हाईकोर्ट ने 15वें संशोधन रद कर दिया था। इसके खिलाफ विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
सर्वोच्च न्यायालय में कई अहम बिंदुओं पर सुनवाई होनी है जिसमें 15 वां संशोधन रद करने के आदेश की वैधता भी शामिल है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि चयनित अध्यापकों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

UPTET news