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पेंशन के मामले में वित्त सचिव ने स्पष्टीकरण आदेश जारी किया

राज्य मुख्यालय। पेंशन के मामले में वित्त सचिव अजय अग्रवाल ने सोमवार को स्पष्टीकरण आदेश जारी किया है। स्पष्टीकरण आदेश में कहा गया है कि कुछ मामलों में वित्त विभाग के 23 दिसंबर 2016 के शासनादेश के आधार पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतन कमेटी की सिफारिशें स्वीकार कर लागू कर दी गई हैं। लेकिन नीचे दिए गए श्रेणी के पेंशनर वर्तमान में अपुनरीक्षित वेतन संरचना में प्राप्त वेतन के आधार पर स्वीकृत अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे पहली जनवरी 2016 से पहले रिटायर तथा विभागीय व न्यायिक कार्यवाही के कारण निलंबन के कारण जिन्हें अनंतिम पेंशन स्वीकृत की गई है। साथ ही ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो पहली जनवरी 2016 के पहले निलंबित हुए तथा पजली जनवरी 2016 को या उसके बाद रिटायर होने पर जिन्हें अन्तिम पेंशन स्वीकृत की गई है। ऐसे सभी मामलों में अनंतिम पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के जीओ 23 दिसंबर 2016 में दिए गए निर्देशों के आधार पर किया जाएगा।
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